परिवहन विभाग, बिहार सरकार के तत्वाधान में दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया अथवा अन्य भारी वाहन चलाने वाले को वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र व ड्राइविंग लाइसेंस में आधार लिंक मोबाईल नम्बर व पता अद्यतन कराने का निर्देश दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी आलोक रॉय द्वारा बताया गया कि सचिव, परिवहन विभाग बिहार सरकार के आदेश के बाद आधार लिंक मोबाईल नम्बर को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ना अनिवार्य है। वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र में मोबाइल अद्यतन नहीं रहने पर वाहन मालिकों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी तथा ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मोबाईल नम्बर अपडेट करने के लिए ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त जिला परिवहन कार्यालय में आकर भौतिक रूप से भी नंबर अद्यतन कराया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से विभागीय पोर्टल http://parivahan.gov.in/sarathi.parivahan.gov.in पर जाकर मोबाइल नंबर लिंक किया जा सकता है। ज्ञातव्य हो कि पुराने नंबर रहने के कारण परिवहन विभाग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस में बड़े पैमाने पर नम्बर अद्यतन नहीं होने के कारण विभाग को वाहन चालकों से सम्पर्क करना मुश्किल हो जाता है।
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