शेखपुरा: गोली मार कर हत्या मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास

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भूमि सर्वे के दौरान दिनदहाड़े गोली मारकर किसान की हत्या मामले में शुक्रवार को 5 अभियुक्तों को सिविल कोर्ट के जिला जज पवन कुमार पांडेय ने आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए की अर्थदंड की सजा सुनाई है। गौरतलब हो कि 6 जनवरी 2022 को अरियरी थाना क्षेत्र के अरियरी गांव में भूमि बंदोबस्ती विभाग द्वारा चल रहे भूमि सर्वे के दौरान बदमाशों ने भूमि विवाद को लेकर 55 वर्षीय निसार खान को दिनदहाड़े गोली मार कर हत्या कर दिया था। इस मामले में मृतक के पुत्र इस्फाक खान ने अरियरी थाना में 6 लोगों के ऊपर पिता की हत्या करने का आरोप लगाते हुए उन्हें नामजद अभियुक्त बनाया था। इस मामले के 5 आरोपियों में अरियरी गांव निवासी मनौव्वर खान, इश्रयाल खान, इल्यास खान, मुंसिफ खान तथा नवादा जिले के निवासी नौशाद खान को गत 20 मई को कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया गया था। जिस पर शुक्रवार को फैसला आया है। वहीं, एक अन्य आरोपी का कोर्ट में चल रहा है। सभी अभियुक्तों को पलिस निगरानी में जेल भेज दिया गया है। 

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