आदर्श आचार संहिता लागू: 24 घंटे के अंदर बैनर, पोस्टर व दीवार लेखन आदि हटाने का निर्देश

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आगामी लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रेस-नोट जारी होने के पश्चात चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया की रूपरेखा को लेकर जिला समाहरणालय के मंथन सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। जैसा कि ज्ञात है चुनाव की तिथियों की एवं समय से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहती है। बिना किसी रुकावट के पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के रूप में कुछ नियम एवं मानक तय किए है, जिनका सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अनिवार्य तौर पर पालन करना है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में यह आवश्यक है कि सभी सरकारी संपत्तियों से चुनाव के घोषणा के 24 घंटे के अंदर सभी तरह के बैनर/पोस्टर/दीवार लेखन आदि को हटा लेना होगा। वहीं, लोक सम्पत्तियों पर से सभी तरह के बैनर/पोस्टर/दीवार लेखन आदि अधिसूचना होने के 48 घंटे के अंदर हटाना अनिवार्य है। प्राइवेट संपत्ति के मामले में यह अवधि अधिसूचना की तिथि से 72 घंटे है। किसी भी राजनीतिक सभाओं के लिए स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस पदाधिकारियों को देना होगा। सभा स्थल पर लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति पूर्व में लेनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन प्रचार हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी के अनुमति के बगैर परिचालित वाहनों के प्रयोग नहीं करेंगे। इसके उल्लंघन की स्थिति में दंडनीय प्रावधान भी किया गया है।
आदर्श आचार संहिता पालन कराने की जिम्मेवारी संबंधित कोषांग को होगी 
जिला पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव अधिसूचना लागू होते ही आदर्श आचार संहिता कोषांग की जिम्मेवारी होगी कि सभी राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श आचार संहिता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाय। जिले में मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो इसके लिए सभी विभागों के द्वारा स्वीप कैलेण्डर के अनुसार गतिविधि आयोजित करें और लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक कराये। जिला पदाधिकारी ने जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता,  भू-अर्जन पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, शेखपुरा और बरबीघा, सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। 

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