शेखपुरा न्यायालय में उत्पाद मामलों के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार रजक ने शराब निर्माण कर बेचने के मामले में चेवाड़ा थाना क्षेत्र के बेलदरिया टोला निवासी कमल केवट की पत्नी व शराब कारोबारी मालो देवी को 5 साल के कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड का भुगतान नहीं करने पर 6 माह के अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। न्यायालय ने उसके खिलाफ चल रहे मामले में न्यायिक कार्रवाई पूरा करते हुए 16 जनवरी को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया था। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला अभियोजन पदाधिकारी सह उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार ने बताया कि 2018 के नवंबर माह में उत्पाद विभाग के छापेमारी टीम ने कमल केवट की पत्नी मालो देवी को शराब और शराब निर्माण के सामग्री उपकरण आदि के साथ गिरफ्तार किया था। सजा सुनाये जाने के बाद उसे फिर से मंडलकारा भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि उसके अधिवक्ता ने उसके पक्ष में रहम करने और कम से कम सजा प्रदान करने की गुहार लगाई थी। जबकि अभियोजन द्वारा उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की न्यायालय से मांग की गई थी ताकि इस निर्णय का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ सके।