शेखपुरा: लारा कोर्ट ने किसानों के हक में सुनाया फैसला, खुशी व्याप्त

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

प्रस्तावित शेखपुरा-दनियावां रेल खंड पर बरबीघा के नारायणपुर मौजा में रेलवे द्वारा जमीन के अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजे के मांग को लेकर पिछले दस वर्षों से अधिक समय से चली आ रही लंबी लड़ाई में आखिरकार लारा कोर्ट ने बुधवार को किसानों के हित में फैसला सुना दिया। जिसको लेकर पिछले 40 दिनों से धरना पर बैठे किसानों में ख़ुशी व्याप्त है। मुंगेर के लारा कोर्ट ने सभी भूमि को आवासीय और व्यावसायिक कैटेगरी में बांटकर किसानों को मुआवजा देने का फैसला सुनाया है | इसमें बरबीघा थाना चौक से गंगटी मोड़ तक व्यावसायिक भूमि को 1.50 लाख प्रति डिसमिल तथा डाक बंगला से गोपालबाद रोड में स्थित व्यावसायिक भूमि को 1.80 लाख प्रति डिसमिल देने का फैसला दिया है। वहीं, शेष भूमि को आवासीय भूमि में वर्गीकृत करते हुए कुछ भूमि को 99 हजार 500 प्रति डिसमिल जबकि, कुछ को 1.30 लाख प्रति डिसमिल के हिसाब से किसानों को भुगतान करने के लिए रेलवे को आदेश दिया गया है।

Read More…

Leave a Comment