शेखपुरा: कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 5-5 साल की कैद व 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा

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जिला जज दिग्विजय कुमार की अदालत ने मंगलवार को गोली मारकर गोतिया की जान लेने के प्रयास के मामले में कार्रवाई पूरा करते हुए दो लोगों को पाँच-पाँच साल के कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों को पाँच-पाँच हजार रुपए का अर्थदण्ड भी दिया है। सजा पाने वाले सिंटू कुमार उर्फ सिंटू यादव और लालबाबू यादव सदर प्रखंड क्षेत्र के औधे गांव के रहने वाले हैं। भूमि विवाद में इन लोगों ने गांव के ही महेश प्रसाद यादव को 19 जून 2021 को गोली मारकर जान मारने का प्रयास किया था। इन दोनों को न्यायालय द्वारा 21 जनवरी को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया था। इस संबंध में जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र समर्पित करने के बाद 12 मई 2022 को दोषियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 341, 337, 307, 506 आदि के साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोप गठन किया गया था। न्यायालय ने दोनों को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत जबकि लालबाबू यादव को शस्त्र अधिनियम के तहत भी सजा और अर्थदण्ड दिया। अभियोजन द्वारा गवाहों की प्रभावी तरीके से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय का यह निर्णय सामने आया। वहीं सजा सुनाये जाने के बाद दोनों को मंडल कारा शेखपुरा भेज दिया गया।

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