आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में विधि व्यवस्था बनाये रखने एवं निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु शेखपुरा जिला एवं शेखपुरा जिला में निवास कर रहे अन्य जिले के वैसे शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी जो अब तक अपने शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन नही कराये हैं, उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति पर निर्गत शस्त्र एवं कारतूस का पुनः थानावार भौतिक सत्यापन 01 मार्च से लेकर 02 मार्च 2024 तक किया जायेगा। वैसे अनुज्ञप्तिधारी जिन्होंने अब तक अपने शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन नहीं कराया है वे अनिवार्य रूप से भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि संबंधित थाना पर स्वयं उपस्थित होकर प्रतिनियुक्त निरीक्षी दंडाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष के समक्ष अपने शस्त्र एवं कारतूस का भौतिक सत्यापन करायें। निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। जिलान्तर्गत शेखपुरा थाना परिसर, बरबीघा थाना परिसर, अरियरी थाना परिसर, चेवाड़ा थाना परिसर, शेखोपुरसराय थाना परिसर, कोरमा थाना परिसर, जयरामपुर थाना परिसर, मेंहुस थाना परिसर, करण्डे थाना परिसर में 01 मार्च से 02 मार्च तक भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करा लें।
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