जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक शेखपुरा द्वारा संयुक्त रूप से आगामी होली पर्व-2024 पर विधि व्यवस्था के मद्देनजर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक मंथन सभागार में की गई।बैठक की शुरुआत जिला पदाधिकारी द्वारा सभी उपस्थिति पदाधिकारियों एवं शांति समिति के सदस्यों से विगत वर्षो में कोई भी अप्रिय घटनाएं एवं अन्य संवेदनशील स्थलों की जानकारी के संबंध में चर्चा से की गई। इस अवसर पर शांति समिति के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि इस जिले में होली पर्व के अवसर पर पूर्व में भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। इस बार भी हम लोग देश की गंगा जमुना तहजीब की मिसाल को कायम रखते हुए आपसी भाईचारा एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पर्व को मनाएंगे। जिला पदाधिकारी ने भी होली पर कही भी किसी भी तरीका की गड़बड़ी नहीं हो इसको लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबल की प्रतिनियुक्ति की बात कही गई। लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में प्रभावी आदर्श आचार संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 को भी अक्षरश: अनुपालन करना सबके लिए अनिवार्य है, जिस पर सभी को ध्यान देने के जरूरत है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को गंभीरता से लिया जाएगा तथा इस पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। जिला पदाधिकारी द्वारा विशेष रूप से नशा, शराब का सेवन करने वालों एवं मनचलों आदि पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। चुनाव एवं होली पर्व को देखते हुए मद्य निषेध इंस्पेक्टर एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को संयुक्त दल बनाकर सड़को तथा अन्य जगहों पर छापेमारी करने का आदेश दिया गया है । सभी थानाध्यक्ष को भी नियमित गस्ती को बढ़ाने का आदेश दिया गया।
सभी मुख्य मार्गो से अतिक्रमण को हटाने का निर्देश
उनके द्वारा सभी कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को साफ-सफाई पर भी ध्यान देने को कहा गया है। सभी मुख्य मार्गो से अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया ताकि किसी को पर्व के अवसर पर परेशानी नहीं हो। पुलिस अधीक्षक द्वारा संवेदनशील स्थलों पर अनिवार्य रूप से स्थानीय शांति समिति की बैठक कर लेने का निर्देश देते हुए उनसे आवश्यक सहयोग हेतु अपील की गई। होली के अवसर पर जुलूस निकालने वालों को लाइसेंस के लिए पहले ही आवेदन देने का भी निर्देश उनके द्वारा दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी जिले वासियों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता को देखते हुए यह आवश्यक है की होली समारोह आदि के आयोजन के पूर्व सूचना लिखित रूप में जिला प्रशासन को आवश्यक रूप से दे। डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। पर्व के अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो 24X 7 कार्यरत रहेगा । सिविल सर्जन शेखपुरा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए 24 घंटे संचालित चलंत चिकित्सक दल (एंबुलेंस) की व्यवस्था वाहन सहित नियंत्रण कक्ष के समीप तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। उक्त अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सभी वरीय उप समाहर्ता शेखपुरा के साथ-साथ शांति समिति के सदस्यगण आदि उपस्थित थें।
खबरे और भी है —https://youtu.be/VN9g-Mfr2Nk?si=ZTi-eO3jU8yMVjni
Post Views: 47