SHEIKHPURA: 1 जनवरी से 31 अगस्त तक एससी-एसटी का कुल 65 प्राथमिकी की गई दर्ज 

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शनिवार को जिलाधिकारी आरिफ अहसन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्थानीय विधायक भी उपस्थित थे। बैठक के संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण के द्वारा बताया गया कि बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अनुपालन के संबंध में समीक्षा की गई। उक्त अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं के तहत 01 जनवरी से 31 अगस्त तक कुल 65 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सभी मामलों में संबंधित अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत पीडितों अथवा उनके आश्रितों को मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है। वही इस अवधि में 31 मामलों में आरोप पत्र दायर करने के बाद मुआवजा की दूसरी किस्त भी दे दी गई है। आज की बैठक में कुल 05 लाभुकों को राहत पेंशन का भुगतान करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

बोले एसपी :  पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है अनुसंधान 
पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी द्वारा बताया गया की पुलिस द्वारा लगातार अनुसंधान की जा रही है, शेष मामलों में भी जल्द ही आरोप पत्र दायर कर दिये जाएगे। जिला पदाधिकारी द्वारा विशेष अभियोजक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को निर्देशित करते हुए कहा गया कि जितने भी मामले कोर्ट में इस अधिनियम से संबंधित चल रहे है, उनकी सूची उन्हें उपलब्‍ध कराए। साथ ही इस के वैसे प्रावधान जिनमें 7 साल से कम की सजा हो, उसे भी चिन्हित करें। उन्होंने विशेष अभियोजक को जिला कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से इस अधिनियम के तहत दर्ज मामले जिसमें वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा आपसी समझौता कर लिया गया है, उनकी भी जानकारी दे। साथ ही जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पीड़ित/आश्रितों को मुआवजे की राशि की भुगतान की कार्रवाई करने में विलम्ब न हो, इसका जरूर ध्यान रखें। इस अवसर पर इस समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

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