बिहार सरकार दे रही है बस खरीदने के लिए पूरे ₹ 5 लाख का अनुदान, जाने क्या है पूरी योजना औऱ आवेदन प्रक्रिया?

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बिहार सरकार द्वारा चलायी जा रही महत्वाकांक्षी ’मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना’ के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य गांव एवम प्रखंड मुख्यालयों  से जिला मुख्यालय तक यात्रियों के सुगम परिवहन सेवा प्रदान करना है। साथ ही इससे वैसे लोग जो स्वरोजगार करना चाहते है उन्हे इसका अवसर भी मिलेगा। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी आलोक रॉय द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत इस जिला  के हर प्रखंडों में सात-सात बस खरीद करने का लक्ष्य है। आवेदन के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। जिसे सरकार की ओर से बस खरीद पर 05 लाख रूपये का अनुदान दिया जायेगा। उनके द्वारा बताया गया की इस योजना के लाभ उठाने के लिए इच्छुक आवेदक 01 अगस्त  से 25 अगस्त तक परिवहन विभाग के विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। 27 अगस्त तक परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रखंड एवं कोटिवार प्राप्त आवेदन के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जायेगी। 29 अगस्त को जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित चयन समिति द्वारा लाभुकों का चयन किया जायेगा। 02 सितम्बर को सूची प्रकाशित की जायेगी। प्रकाशित सूची पर तीन दिनों के अंदर आवेदक द्वारा अगर कोई आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति दर्ज कर सकतें है। 05 सितम्बर को अंतिम सूची का प्रकाशित की जायेगी और 06 से 10 सितम्बर तक जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभुकों का चयन पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। वाहन खरीदने के बाद लाभुकों को जिला परिवहन कार्यालय शेखपुरा में संबंधित कागजात जमा करने होंगे उसके बाद 07 दिनों के अंदर सीएफएमएस के माध्यम से उनके बैंक खाते में अनुदान की राशि उपलब्ध करा दी जायेगी। 

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