आगामी 10 मई को मनाए जाने वाली अक्षय तृतीया के दौरान बाल विवाह के रोकथाम और निषेध हेतु जागरूकता अभियान चलाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा पंचायत वार बाल विवाह रोकने हेतु प्लान बनाने का निर्देश दिया गया। प्रखंडवार बाल विवाह अधिकता वाले चिन्हित स्थल पर बने योजना के अनुसार कार्रवाई करने हेतु टीम गठित करने का निर्देश दिया गया। जिले के सभी होटल, मैरेज हॉल, टेंट, पंडाल तथा विवाह समारोह से संबंध रखने वाले संस्थाओं को पत्र के माध्यम से बाल विवाह के रोकथाम हेतु जानकारी देने का निर्देश दिया गया। बाल विवाह में अगर किसी होटल, मैरेज हॉल, टेंट,पंडाल, विवाह समारोह से संबंध रखने वाले संस्था तथा संबंधित परिजन इत्यादि की सहभागिता पायी जाती है तो बाल-विवाह अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को समन्वय स्थापित करते हुए सभी गांवों में आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा जीविका दीदियों के सहयोग से बाल विवाह रोकने हेतु जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान संरक्षण पदाधिकारी तथा वन स्टाप सेंटर की केन्द्र प्रशासक को बाल विवाह के मामलों से संबंधित प्रतिवेदन से अनुमंडल पदाधिकारी शेखपुरा को अवगत कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही महिला विकास निगम द्वारा टोल फ्री नंबर 181 से प्राप्त मामलों को तीव्रता से निष्पादित करने का निर्देश दिया गया । जिले में बाल विवाह रोकने हेतु विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं का मदद लेने का भी निर्देश दिया गया।
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