शेखपुरा: अचार संहिता लागू होते ही पोस्टर-बैनर हटाने में जुटे अधिकारी

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोक सभा आम निर्वाचन-2024 के लिए अधिसूचना जारी करते ही आदर्श आचार संहिता के अनुपालनार्थ जिलें में विभिन्न योजनाओं से संबंधित फ्लेक्स एवं अन्य सामग्री आदि को हटाने का कार्य आदर्श आचार संहिता कोषांग के निगरानी में किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा भी आदर्श आचार संहिता को देखते हुए शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर से प्रचार-सामग्री से संबंधित फलैक्स, बैनर आदि को हटाने के कार्यों का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा-निदेश कार्यपालक पदाधिकारी शेखपुरा, चेवाड़ा एवं बरबीघा, शेखोपुरसराय को दिया गया। इस अवसर कार्यपालक पदाधिकारी के साथ-साथ कर्मी आदि उपस्थित थें। ज्ञातव्य हो कि आदर्श आचार संहिता के लागू होने के 24 घंटे के अंदर सरकारी कार्यालयों पर से, 48 घंटे के अंदर लोक संपत्तियों एवं 72 घंटे के अंदर निजी संपत्तियों से भी सभी तरह के राजनीतिक एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित पोस्टर/बैनर ,दीवार पेंटिंग/ लेखन को अनिवार्य रूप से हटा लेना होगा। बिना निजी मकान मालिक के अनुमति के किसी भी तरह के बैनर/पोस्टर उनके घर के दीवार पर लगाया जाएगा। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वालो के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक करवाई की जाएगी।

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