शेखपुरा: लघु उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार के लिए लाभुकों को मिलेंगे 02 लाख

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बुधवार को जिला पदाधिकारी जे.प्रियदर्शनी की अध्यक्षता में उद्योग विभाग द्वारा संचालित बिहार लघु उद्यमी योजना से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा के क्रम में जिला उद्योग पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री बिहार सरकार द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना का लोकार्पण किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है, जो 20 फरवरी 2024 तक चलेगी। जाति आधारित गणना में राज्य के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास एवं राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गई है। योजना अंतर्गत प्रत्येक लाभुकों को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 02 लाख रूपये अनुदान के रूप में 03 सामान्य किस्तों में दी जायेगी। जिसमें कुल 61 प्रकार के कार्यों को चिन्हित किया गया है। बिहार राज्य के मूल निवासी कोई भी आवेदक जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष हो, पूर्व में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ नहीं लिया हो तथा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 72 हजार रूपये से कम हो वे इस योजना का लाभ उठा सकते है। आवेदक को आवेदन करने हेतु आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत) बैंक डिटेल, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार) जरूरी दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए  www.udyami.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकतें है। विशेष जानकारी के लिए  जिला उद्योग कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है। जिला पदाधिकारी द्वारा इस योजना का लाभ सभी योग्य लाभुकों को मिलें इसके लिए कैंप आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने उद्योग पदाधिकारी को निर्देश दिया कि कोई भी योग्य गरीब परिवारों इससे वंचित न हो इसके लिए अपने स्तर से विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करायें। साथ ही प्रगति प्रतिवेदन से भी अगवत करायें। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक शेखपुरा आदि उपस्थित थें।

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